सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पंजीकरण प्राप्त करने की अनिवार्यता सभी वर्ग के लिए है।

जीएसटी पंजीकरण आदेश
पंजीकरण आवश्यकता: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पंजीकरण प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता है। 20.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये की सीमा लागू नहीं है।
सेवा प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राप्त करना है।
पंजीकरण प्राप्त नहीं करने का नकारात्मक परिणाम:
1) कानूनी रूप से ई वाणिज्य ऑपरेटर के रूप में काम नहीं कर सकते।
2) किसी भी व्यक्ति से टैक्स जमा नहीं कर सकते।
3) कर योग्य चालान जारी नहीं कर सकते
4) विभाग जुर्माना लगाने के कारण बयान नोटिस जारी करेगा और जुर्माना 25,000.00 रुपये तक लगाया जा सकता है। और जुर्माना भुगतान करने के बाद भी पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
पंजीकरण प्राप्त करने के बाद अनुपालन:
1) सेवा प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर कर योग्य चालान जारी करना।
2) मासिक जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और 3 की फाइलिंग।
3) टैक्स राशि जमा करना।
4) रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, 10,000.00 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।